February 26, 2008...8:52 pm
उत्तर प्रदेश के कोल आदिवासियों को जनजाति का दर्जा दो!
- आशीष
भारतीय समाज काफी प्राचीन है जिसका जन समुदाय विभि जातियों में विभाजित रहा है। समाज की जातीय रूपरेखा को हिन्दू धर्मशास्त्रों में व्यवस्थित किया गया है जिसका प्रभाव इतना व्यापक है कि भारत में अन्य धर्मों के मानने वालों में भी इसका असर दिखता है। हिन्दू धर्म में वर्णित जातियों को विशेष अधिकार तथा विशेष दायित्व के आधार पर ऊँचा से नीचा दर्जा देकर संगठित किया हुआ है। सभी जातियां अन्तर्विवाह पर आधारित ह तथा व्यक्ति की जाति जन्म से तय होती है।
जनजातियों का अस्तित्व
हिन्दू धर्म में वर्णित जाति व्यवस्था के अतिरिक्त भारत के वन क्षेत्रो में सैकड़ों ऐसे समूह विद्यमान है जो उपरोक्त जाति व्यवस्था से अलग ह। इन्हीं लोगों को जनजाति के रूप में लम्बे समय से भारतीय समाज में मान्यता प्राप्त है। ये अपनी बहुत–सी विशिष्टताओं को बनाये रखते हुए वन क्षेत्रो में रहते आए है।
इन जनजातियों की अपनी एक वन अर्थव्यवस्था है जो प्राकृतिक खेती समेत वन उपजों पर आधारित है और वन उत्पादों को एकत्रा करके उन्हें बाजार में बेचना इनके जीवन–यापन का एक महत्वपूर्ण आधार रहा है। अपने क्षेत्रा की वन सम्पदा पर इनका एकल प्राधिकार रहा है।
इन जनजातियों की विशिष्टताओं में इनके जीवन का प्राकृतिक रूप और सरल स्वभाव तथा सामूहिक पहलकदमी उल्लेखनीय है जो सभी प्रकृति के साथ इनके सामूहिक सम्बन से उपजी हैं। इन समूहों की संस्कृति की कई पृथक विशिष्टताएं विद्यमान है और शेष समाज के साथ इनके सम्बन पर आधारित; हिन्दू, ईसाई व अन्य धार्मिक परम्पराओं के कुछ असर भी इनकी संस्कृति में देखने को मिलते है। इनका पहनावा, रहन–सहन, इनके देवी–देवता, इनका खान–पान, इनके मनोरंजन के रूप, नृत्य व संगीत, त्योहार, जन्म, विवाह, मृत्यु पर इनके रीति–रिवाज, प्रकृति के प्रति इनका सम्मान तथा इससे उत्प जीवन के प्रति इनका प्राकृतिक जीवन दर्शन इनकी संस्कृति की विशिष्टताएं है। इसी के साथ–साथ इनके समाज के अन्दरूनी संगठन के भी प्राकृतिक रूप ह जिनके चिन्ह आज भी देखने को मिलते है ।
जनजातियों का तीव्र शोषण
भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना के साथ और भारत के बड़े जमदार, बड़े व्यापारी वर्ग द्वारा अंग्रेजों की दलाली करने के साथ, भारत की औपनिवेशिक लूट को बढ़ाने के लिए भारत की प्राकृतिक सम्पदा का क्रूर दोहन तेज हो चला। इसी के साथ वनों पर जनजातियों के अधिकार और उनके समाज व संस्कृति पर भी हमले पहले से तेज हो गये। कुर्बानियों के साथ भारत के विभि आदिवासी समूहों ने अपने क्षेत्रो में अंग्रेजों को भरपूर चुनौती दी। सन्थाल, मुण्डा, हो, कंध, भील, कोया, कोल, कोली आदि संघर्ष महत्वपूर्ण रहे है और बिरसा मुण्डा, कानू, सिद्धू, आलुरि सीताराम राजू आदि इनके संघर्षों के बहादुर नायक रहे है।
औपनिवेशिक शासकों द्वारा इनकी वन सम्पदा को लूटना, उन पर कब्जा करके जंगल काटना, साहूकारों द्वारा उन्हें कर्ज में फँसाना और इनके मेहनतकशों को कुली के रूप में इस्तेमाल ने एक ओर वनों पर अधिकार की रक्षा के संघर्षों को जन्म दिया और दूसरी तरफ इस बाहरी समाज के द्वारा विकास कार्यों के नाम पर दखलंदाजी ने उनके वास्तविक इरादों के प्रति इनके मन में संदेह उत्प किया।
अंग्रेजों के राज्य की समाप्ति के बाद, आदिवासियों के संघर्षों के मद्देनजर एवं विकास के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान किए जाने के इरादे से इनकी एक सूचि संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार 5वीं व 6ठी अनुसूची में दर्ज की गई। इस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रा दर्ज ह, जिन्हें सामान्य भाषा में वन क्षेत्रा कहा जाता है और इनमें रहने वाली जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है। अनुसूचित जनजातियां वही जनजातियां हैं जो संविधान की इस 5वीं व 6ठी अनुसूची में 1950 से दर्ज है। इन क्षेत्रो की विशिष्ट परिस्थिति के अनुरूप सरकार ने इन क्षेत्रो के लिए कुछ अलग कानून व सुविधाएं घोषित कर रखी है।
अंगे्रजी औपनिवेशिक शासन काल से ही और बाद में साम्राज्यवाद, बड़े पूँजीपति व बड़े जमींदारों के राज और शासन के दौरान जनजातियों के बहुत–से पारम्परिक क्षेत्रो से जंगल साफ करके उन्हें मैदानी इलाकों में परिवर्तित कर दिया गया है, हालांकि इस प्रकार के क्षेत्रो के बहुत–से वनीय लक्षण आज भी मौजूद ह। दूसरी ओर बहुत से वन क्षेत्रो में मैदानी लोगों की बसापत के कारण ऐसे इलाकों में जनसंख्या का मिश्रित रूप विकसित हो गया है और ऐसे क्षेत्रो का जनजातीय बहुल स्वरूप बदल गया है। इन परिवर्तनों ने भारत के बहुत–से इलाकों में इस तरह की गैर–अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों की परेशानी एवं समस्याओं को सामने ला दिया है। ऐसे इलाकों की जनजातियां अपने प्राकृतिक अधिकार क्षेत्रो से तो वंचित है ही, इनमें से बहुत–सी जनजातियों की जनजातीय दर्जे की पहचान से भी इंकार किया जा रहा है। जाहिर है, इनके लिए अपने जनजातीय विकास व अधिकारों की विशेष मांगों को उठा पाना मुश्किल हो गया है।
`स्वाधीन‘ भारत में जैसे–जैसे साम्राज्यवाद– परस्त विकास की योजना पर अमल हुआ है, वैसे–वैसे गरीब लोगों के पारम्परिक अधिकारों पर हमले और तेज हुए ह। आदिवासी लोग भी इनके शिकार रहे है और नियम–कानून, सरकारी नीतियों एवं कोर्ट–कचहरियों के भी यही लोग निशाना बने ह। विशेष आर्थिक क्षेत्रों तथा खनिज सम्पदा की लूट हेतु बड़ी कम्पनियों की स्थापना और बड़े बांध निर्माण में जलमग्न क्षेत्रो से प्रभावित होकर भी आदिवासी अपने प्राकृतिक निवास स्थान से वंचित होते रहे है। इस भेदभावपूर्ण विकास ने उनके बड़े–बड़े संघर्षों को जन्म दिया है। इन्हीं संघर्षों को संसदीय दायरों में समेटने के इरादे से सरकार ने हाल ही में नई ट्राइबल पॉलिसी तथा अनुसूचित जनजाति (वन पर अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, `06 पारित किया है, जिसे जनवरी `08 से लागू किया गया है।
जनजाति की पहचान
जनजातियों को पहचानने के लिए जो मापदण्ड अपनाये गये है वे है कि ये समुदाय एक खास क्षेत्रो में ही इकट्ठा निवास करते है, यानी भौगोलिक रूप से पृथक है। इनकी जीवन–पद्धति सामुदायिक है तथा प्रकृति के साथ इनका सुमेल बना रहता है। इनकी एक विशिष्ट संस्कृति है, विशिष्ट रीति–रिवाज व परम्परायें तथा मान्यतायें ह जो सभी सरल, प्रत्यक्ष, अर्जित न करने की प्रवृत्ति से प्रेरित ह। राष्ट्रीय जनजाति नीति (ट्राइबल पॉलिसी) के अनुसार प्राचीन लक्षण, भौगोलिक पृथकता, सांस्कृतिक विशिष्टता, शर्मीलापन व पिछड़ापन ही वे लक्षण हैं जिनके आधार पर किसी जनजाति को अनुसूची में शामिल किया गया है।
उत्तर प्रदेश की कोल जनजातियों का यदि अययन किया जाये तो उपरोक्त सभी मापदण्ड उन पर पूर्णत: लागू होते ह। फिर भी इन्हें जनजाति दर्जे से वंचित रखा गया है। यहां इस बात पर गौर करना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश की जनजातियों की सूचि में कई जनजातियों को शामिल कर रखा है। इनमें है भूटिया, बोक्सा, जौनसारी, राजी, थारू, (महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आज़मगढ़ जौनपुर, बलिया, गाज़ीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र) के गोंड, धूरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड, (देवरिया, बलिया, गाज़ीपुर, वाराणसी व सोनभद्र) के खरवार व खैरवार, ललितपुर के सहरिया, सोनभद्र के पहररिया, बायगा, अगरिया, पटारी, भुया व भईंया, मिर्जापुर व सोनभद्र के पनखा और परिका तथा वाराणसी व सोनभद्र के चीरो।
कोल आदिवासी
भौगोलिक रूप से कोल जनजाति मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के पड़ोसी जिलों की निवासी रही है। इन दोनों प्रान्तों की इस जनजाति में आपस में एकता है, उनके पारिवारिक व सामाजिक सम्बन्ध है और वे एक ही परम्परा का हिस्सा है। मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश की सीमा तक के क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है और वहाँ के कोल आदिवासियों को जनजाति का दर्जा दिया गया है, परन्तु उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए भौगोलिक क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्रों में नहीं शामिल किया गया है और उत्तर प्रदेश के कोलों को अनुसूचित जनजाति दर्जे से वंचित किया हुआ है।
1961 में हुई भारत की जनगणना के अनुसार कोलों की कुल जनसंख्या 5,58,747 थी और इनमें से 3,86,009 मध्य प्रदेश में एवं 1,26,288 लोग उत्तर प्रदेश में निवास करते थे। इसके अलावा 46,397 उड़ीसा में थे। उत्तर प्रदेश में कोल केवल दक्षिणी पठारी इलाके में रहते है। ये वर्तमान बांदा, चित्राकूट, इलाहाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी एवं सोनभद्र जिले में रहते है जो इनकी भौगोलिक पृथकता का प्रमाण है। 1961 में कोल उत्तर प्रदेश की सम्पूर्ण जनजातियों का 22 फीसदी थे।
संस्कृति व जीवन
कोल आदिवासियों के प्राकृतिक सामाजिक संगठन के कई विशिष्ट रूप कई स्थानों पर आज भी मिलते है। इनका समाज पितृसत्ता पर आधारित है और संयुक्त परिवार की प्रथा आम बात नहीं है। विवाह के बाद पुत्र अलग हो जाता है। कालांतर में इनके अन्दर कुछ उपजातियां भी बन गई ह, पर उपजातियों में विभाजन काम के आधार पर नहीं है और सभी कोल आदिवासी सामान्यत: मजदूरी व खेती तथा वनों पर निर्भर ह। इनके रीति–रिवाजों में इनकी पारम्परिक विशिष्टता के अतिरिक्त हिन्दू संस्कारों का प्रभाव भी दिखता है।
कोलों की सामाजिक व्यवस्था में, जहाँ कोलों की संख्या पर्याप्त है, एक मुखिया होता है और सभी के सम्मान का पात्रा होता है। मुखिया बारह सदस्यीय पंचायत का प्रमुख होता है और ये पंचायतें सर्वोपरि जनजातीय पंचायत के आधीन होती हैं, जो कई गांवों के महत्वपूर्ण व्यक्तियों को मिलाकर गठित की जाती है। पंचायत में महिला सदस्य नहीं होती है। जिन गांवों में केवल मुखिया होता है वह विवाद निस्तारण के लिए एक दल नामांकित करता है।
कोल आदिवासियों में दीवानी के विवाद बहुत कम होते है व सरल होते है और इनकी पंचायतें इनके फैसलों का समर्थन कर देती है। सर्वोपरि पंचायत गम्भीर विवादों पर गौर करती है जो सामाजिक, आयात्मिक व सांस्कृतिक मामलों से सम्बनित होते है। आपात स्थिति के अतिरिक्त इसे जेष्ठ व बैसाख के महीनों में किसी देव स्थान/छायादार स्थान पर बुलाया जाता है। लैंगिक संसर्ग व लड़की भगाने जैसे गम्भीर अपराधों में सर्वोपरि पंचायत द्वारा किये गये फैसले अन्तिम व आबद्धकारी होते ह। दोषी व्यक्ति को दण्ड के रूप में बिरादरी को दावत देनी होती है और स्त्री या पुरुष को निर्धारित समय के लिए जाति बहिष्कृत कर दिया जाता है। फिर भोज–भात के बाद पुन: बिरादरी में वापस लिया जाता है। गैर–बिरादरियों द्वारा किए गये अपराधों का निस्तारण इन पंचायतों में नहीं किया जाता है।
कोलों में महिलाओं (कोलिन) को अन्य बिरादरियों की तुलना में बराबरी का दर्जा प्राप्त है, विशेषत: क्योंकि परिवार में वे बराबर की कमाऊ सदस्य है । विवाह तय करते समय लड़की के माता–पिता द्वारा वर ढूंढ़ने की पहल करना इनकी परम्परा नहीं है। तलाक में पंचायत के समक्ष स्त्री ही पहल करती है। स्त्री–पुरुष विवादों में कोलों का रवैया बहुत लचीला है और नैतिक ढिलाई आम बात नहीं है। जमींदारों के क्षेत्रों में गरीबी के कारण कोलिन अक्सर यौन शोषण का शिकार होती है।
इनका धर्म सर्वचेतनावाद पर आधारित है और अदृश्य आत्माओं, भूत–प्रेतों व पिशाचों पर इनका गहरा विश्वास है। ये सब रहस्यमयी